चुनाव आयोग के फैसले पर हाईकोर्ट की मोहर
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शराब कारोबारी डीपी यादव की पत्नी उमलेश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को तीन साल के लिये अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग ने उमलेश यादव पर अपने पिछले चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं देने पर यह प्रतिबंध लगाया था।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति भारती सप्रू की पीठ ने तीन मई को आदेश जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने जो भी दलीले दी हैं, उनमें कोई आधार नहीं है।