“नो क्‍वेश्‍चन। पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर फंड”

दोलत्ती

: कोरोना महामारी में बना था पीएम केयर फंड, ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं पीएम जबकि तीन मंत्री पदेन ट्रस्टी : बवंडर खड़ा हो गया है अब फंड को लेकर : बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में कानून के छात्र हर्ष कंदुकुरी ने यह आरटीआई लगायी थी :
दोलत्‍ती संवाददाता
नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सूचना का अधिकार आवेदक को यह बताते हुए कि पीएम कार्स फंड के निर्माण और संचालन पर विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया है कि फंड आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में “सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं” है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिलकुल साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी व्‍यक्ति इस बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं मांग सकता है। और अगर कोई सवाल उठाये भी जाएंगे, तो उसका कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसपीएम केयर फंड को बनाया था। इस फंड के तहत आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर) फंड को दान स्वीकार करने और COVID-19 महामारी, और अन्य समान आपात स्थितियों के दौरान राहत प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन अब इस फंड को लेकर अब अचानक बवंडर खड़ा हो गया है।
आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को अपने ट्विटर अकाउंट पर फंड लॉन्च करने की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद हर्ष कंदुकुरी ने 1 अप्रैल को एक आरटीआई आवेदन दायर किया। हर्ष ने अपने इस आवेदन पत्र में पीएमओ से फंड की ट्रस्ट डीड और सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की सूचनाएं मांगी थी। यह मांगें इस फंड के निर्माण और संचालन से संबंधित है। आरटीआई दाखिल करने वाले हर्ष का कहना है कि “पीएम केयर्स फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि इसे सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? नाम, ट्रस्ट का गठन आदि से लगता है कि यह पब्लिक अथॉरिटी है। ऐसे में यहां पारदर्शिता की साफ कमी दिखाई दे रही है।” जब उन्हें 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने अपील की। अंत में, उन्हें 29 मई को पीएमओ के सूचना अधिकारी से प्रतिक्रिया मिली।
लेकिन अब कुंदकुरी कहते हैं कि “जब हमारे पास पहले से ही प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) है, तो एक और निधि होने से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं ट्रस्ट की रचना और उद्देश्यों के बारे में उत्सुक था। मैं ट्रस्ट डीड को पढ़ना चाहता था। मगर अब ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि कंदुकुरी बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में कानून के छात्र हैं। पीएमओ से दिये गये जवाब के मुताबिक “PM CARES फंड RTI अधिनियम, 2005 के Secon 2 (h) के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। हालांकि, PM CARES फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है,” उत्तर कहा हुआ।
अधिनियम का संबंधित खंड एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” को “स्वशासित किसी भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था की स्थापना या संविधान के तहत या (क) के रूप में परिभाषित करता है; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा – और किसी भी (i) निकाय के स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित; (ii) गैर Organization सरकारी संगठन उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करते हैं। ”
श्री कंडुकुरी अब आगे अपील करने की योजना बना रहे हैं। “ट्रस्ट की संरचना, नाम, नियंत्रण, प्रतीक का उपयोग, सरकारी डोमेन नाम – सब कुछ दर्शाता है कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है,” उन्होंने कहा, यह बताते हुए कि पीएम ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि तीन कैबिनेट मंत्री पदेन ट्रस्टी होते हैं। उन्होंने कहा, “ट्रस्ट की रचना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सरकार ट्रस्ट पर काफी हद तक नियंत्रण रखती है, जिससे यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण बन जाता है,” उन्होंने कहा।
हर्ष ने कहा कि “हमें इस बात के लिए भी चिंतित होना चाहिए कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। कौन इसे लेकर फैसले ले रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक ट्रस्ट जिसे 4 कैबिनेट मंत्रियों और उनके ऑफिस के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे पब्लिक अथॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना पारदर्शिता के लिए बड़ा झटका है।”
बता दें कि पब्लिक अथॉरिटी में वो संस्थान या निकाय आते हैं, जिनका गठन खुद सरकार करती है या फिर वह संविधान या संसद के कानून द्वारा या फिर विधानसभा के किसी कानून द्वारा गठित किए जाते हैं।
कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़ द्वारा दायर इस मुद्दे पर एक अन्य आरटीआई अनुरोध को भी अप्रैल में मना कर दिया गया था, जिसमें पीएमओ ने एक सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन का हवाला दिया था कि “सभी और विविध जानकारी के प्रकटीकरण के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांगें प्रतिशोधी होंगी”। पीएमएनआरएफ (प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) आरटीआई अधिनियम के अधीन है या नहीं, इसे लेकर अस्पष्टता भी है। जबकि केंद्रीय सूचना आयोग ने 2008 में जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस सवाल पर एक अलग राय दी कि क्या पीएमएनआरएफ अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। आपको बता दें कि इस खबर को दैनिक हिन्‍दू ने विस्‍तार से प्रकाशित किया है।

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