दिल्ली गैंगरेप में कोर्ट ने कहा कि सुनवाई अब अंतिम

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22 से शुरू होंगी अंतिम दलीलें, बचाव को मौका न देने का फैसला

नई दिल्ली : दिल्ली गैंगरेप मामले में साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम दलीलों के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बचाव पक्ष को यह कहते हुए दो गवाहों को पेश करने की इजाजत दे दी कि वह सोमवार से अपना डिफेंस देना बंद कर देंगे। मामले की सुनवाई कर रहे जज योगेश खन्ना ने कहा कि वह अंतिम दलीलों के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। लिहाजा बचाव पक्ष को अब और मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह मामला अब अंतिम दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है।

शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी विनय को अपने दावे को साबित करने के लिए और दो गवाह पेश करने की इजाजत दे दी। अदालत ने यह आदेश विनय की उस अर्जी पर दिया जिसमें आरोपी ने तीन और गवाह पेश किए जाने की इजाजत मांगी थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को दिल्ली के मुनीरका इलाके में एक बस के अंदर एक मेडिकल की छात्रा के साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया था।

इसके बाद इन्होंने उसे उसके पुरुष साथी के साथ निर्वस्त्र हालत में चलती बस से नीचे फेंक दिया और बस से कुचलने की कोशिश भी की थी। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी पर सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट ने पूरी कर ली गई है और उसका फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा मामले के एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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