बाल यौन शोषण: जल्दी ही बनेंगे दिशा-निर्देश

ज़िंदगी ओ ज़िंदगी

मुकदमे की सुनवाई व सहायता के लिए कड़े कदम उठायेंगे

नई दिल्ली : बाल यौन शोषण के खिलाफ नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्यों की मदद के लिए केंद्र जल्द ही गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), विशेषज्ञों और इससे जुड़े दूसरे संगठनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसका मकसद पीड़ितों को मुकदमे की सुनवाई या उससे पहले सहायता उपलब्ध करवाना है।

महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने मंगलवार को यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) कानून, 2012 के तहत आदर्श दिशा-निर्देश का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा।

पिछले साल अस्तित्व में आए पोस्को अधिनियम के अनुच्छेद 39 के तहत राज्य सरकारों को गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बाल शोषण के मामलों में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की मदद के लिहाज से मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *