8 साल की बच्ची से बलात्कार पर 10 साल की कैद

बिटिया खबर

हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बनाये रखा

नई दिल्ली: एक मासूम बच्ची से बलात्कार के मुकदमे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोषी शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। निचली अदालत ने इस मामले में आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस मामले में दोषी की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। मुजरिम महरौली इलाके का रहने वाला है।

हाई कोर्ट ने मुजरिम की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पीड़िता के पिता ने उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे। जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो उसे इस मामले में फंसा दिया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह दलील विश्वसनीय नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायती इस तरह के गलत आरोप लगाएंगे, यह विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने कहा कि 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बच्ची  के अभिभावकों को न सिर्फ मान-सम्मान की चिंता ही नहीं, बल्कि भविष्य में बच्ची की शादी की भी चिंता होगी और ऐसे में याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज की जाती है।

पुलिस के मुताबिक 23 मार्च 2006 को लड़की के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनकी 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2009 में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट के सामने आया।

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