सुब्रत राय ! पैसा अदा करो, वरना फिर जेल में चक्‍की पीसोगे

ज़िंदगी ओ ज़िंदगी

: सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से सहारा इंडिया के चेहरे से रंगत बदरंग : बेसिकली डिफाल्‍टर सुब्रत राय ने इस बार लिया था नोट-बंदी का बहाना : छह सौ करोड़ रूपयों की अदायगी पर टाल-मटोल पर एपेक्‍स कोर्ट का फैसला :

लखनऊ : दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी सुब्रत राय इस बार फिर अपने बहानों से फिसल कर गच्‍च से मुंह के बल गिर पड़ा है। खबर है कि सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए तयशुदा वक्त की मियाद होने पर सहारा ग्रुप की क्षमा-याचना वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से सहारा इंडिया प्रबंधकों के चेहरे पर मुर्दनी फैल गयी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जल्‍दी वे इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर पायेंगे। गौर तलब है कि अगर यह रकम सहारा अदा नहीं कर पायेगा, तो सुब्रत राय और उसके दो अन्‍य निदेशकों को फिर जेल में भित्‍तर कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि अपनी स्‍थापना से ही सहारा इंडिया प्रबंधन इसकी टोपी उसकी सिर की तर्ज पर अपना धोखाधड़ी का धंधा चलाते रहे हैं। झूठ पर झूठ बोल कर अपने धंधे को चमकाने में माहिर सहारा प्रबंधकों की इसी हरकतों के चलते ही सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में भेज बंद कर दिया था। लेकिन बाद में प्रतिमास दो सौ करोड़ रूपया सेबी को जमा कराने की शर्त पर सुब्रत को जेल से रिहा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सुब्रत राय अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

अब ताजा करतूत के तहत सहारा समूह ने अदालत से गुजारिश की थी कि नोटबंदी के चलते सहारा इंडिया समूह में धन का गम्‍भीर संकट आ गया है और उसे सेबी को अदा करने के लिए तय शुदा रकम जुटाने में खासी दिक्‍कत आ रही है। ऐसे में गुजारिश की यह की गयी कि यह रकम जमा कराने में उसे छूट दे दी जाए। मगर सुब्रत राय और सहारा इंडिया की करतूतों से वाकिफ अदालत ने सुब्रत राय और सहारा इंडिया की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। पिटीशन खारिज करते हुए कोर्ट ने ये संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा।

आपको बता दें, कोर्ट ने 28 नवंबर 2016 को हुई सुनवाई में साफ कहा था कि 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाने पर सहारा चीफ को फिर जेल जाना होगा।

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