सिख महिला को पति के साथ नहीं सोने की चेतावनी

बिटिया खबर

सिख-दम्पत्ति के मामले से विवाद भड़का गोरी हुकूमत में

लंदन : अगर एक पत्नी दिमागी तौर पर कमजोर अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो क्या यह अपराध हो सकता है? ब्रिटेन के एक कोर्ट ने एक सिख दम्प त्ति के मामले में जो फैसला दिया है, उससे यही साबित होता है। कोर्ट का कहना है कि अगर पत्नी दिमागी तौर पर कमजोर अपने पति के साथ सेक्सुअल रिश्ते बनाती है तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

कोर्ट ने इसके पीछे दलील दी है कि महिला के पति के पास सहमति से सेक्स को लेकर क्षमता नहीं है। कोर्ट ने कहा, इस दलील से बचाव नहीं हो सकता कि दोनों की एक-दूसरे से शादी हुई है। अगर महिला पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो यह अपराध होगा।

महिला ने कोर्ट से अपील की थी कि महज दिमागी रूप से कमजोर होने के कारण इस व्यक्ति के साथ उसकी शादी रद्द नहीं की जाए। सैंडवेल मेट्रोपोलिटन बोरो काउंसिल ने कोर्ट से इस शादी को इंग्लैंड और वेल्स में मान्य नहीं घोषित करने को कहा था क्योंकि इस व्यक्ति के पास शादी के लिए सहमति देने की क्षमता नहीं थी।

हालांकि, जज ने महिला की शादी को रद्द करने से इनकार कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ब्रिटिश जज ने एक ऐसी शादी को कायम रहने की इजाजत दी जो कानून के तहत यह मान्य नहीं है। जज ने फैसला सुनाते हुए महिला से सहानुभूति जताई और कहा कि हालात के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।

गौरतलब है कि इस व्यक्ति को उसके माता-पिता 2009 में पंजाब लेकर गए थे जिसकी उम्र अब 40 के करीब है। यह महिला अपनी शादी से पहले इस व्यक्ति से नहीं मिली थी और उसे शादी के बाद पता चला कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। महिला ने बताया कि वे दोनों अपनी शादी की रात और उसके बाद कई मौकों पर साथ-साथ सोए हैं।

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