कांडा व अरुणा से 9 तक जवाब हाईकोर्ट ने मांगा
नई दिल्ली : गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में रोहिणी कोर्ट द्वारा की गई एक टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को 9 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 10 मई, 2013 को रोहिणी कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कांडा अपनी कंपनी में गीतिका को दोबारा नौकरी पर रखने का दबाव क्यों बना रहा था।
उधर, अरुणा चड्ढा की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने गोपाल कांडा को भी पार्टी बनाया है। अरुणा ने अपने खिलाफ बलात्कार में सहयोग देने के आरोपों को चुनौती दी है।