‘13 साल से कम बच्चों पर रोक लगाए फेसबुक’

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया फैसला, मेन पेज पर हो चेतावनी

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से अपनी साइट के मुख्य पेज पर यह चेतावनी जारी करने के लिए कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे यहां अपना खाता नहीं खोल सकते। कोर्ट की कार्यकारी मुख्य जज बी डी अहमद और जज विभु बाखरू की पीठ ने फेसबुक से 13 साल से कम उम्र के बच्चों को खाता खोलने की इजाजत न देने के लिए कहा।

फेसबुक की तरफ से कोर्ट के सामने उपस्थित वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि साइट अपने मुख्य पेज पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खाता न खोलने से संबंधित चेतावनी जारी करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह बताने के लिए कहा कि बच्चों को ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर होने वाली अभद्रता से बचाने के लिए उसके पास क्या कानून है।

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