बयान पर संज्ञान लेकर बिहार की अदालत ने जारी किया वारंट
मुजफ्फरपुर : दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार छात्रा को लेकर आसाराम बापू के कथित रूप से आपत्तिजनक बयान के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत ने आसाराम बापू की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को बॉडी वांरट जारी किया है। उस आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने बापू के खिलाफ वारंट जारी किया है।
आपको बता दें कि अदालत ने उनके खिलाफ वारंट इसलिए जारी किया था क्योंकि बापू न तो अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और न ही उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बापू को दो बार समन जारी किया था। कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह 12 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई से पहले वारंट पर अमल किया जाए। वकीलों के अनुसार बॉडी अरेस्ट वांरट जारी करने का मतलब है कि बापू को गिरफ्तार करना होगा और उन्हें अदालत में पेश करना होगा।
यह याचिका वकील सुधीर कुमार ने दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बापू ने कथित रूप से बयान दिया था कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की आरोपियों को भाई बना लेती और उनसे रहम की भीख मांग लेती तो उसकी जान बच सकती थी।