15 या 18 बरस, स्पष्ट होना चाहिए कि आयु कितनी हो
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पति के साथ सहमति से यौन संबंधों के लिये पत्नी की आयु 18 वर्ष निर्धारित करने हेतु दायर जनहित याचिका पर बुधवार को केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया. न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘आई थॉट’ की जनहित याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया.
इस याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (यौन हिंसा) में संशोधन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिसमे पति से यौन संबंध के लिये पत्नी की सहमति देने की आयु के बारे में अपवाद का प्रावधान है.
धारा 375 के इस अपवाद में हाल ही में अपराध विधि संशोधन अध्यादेश 2013 के तहत संशोधन कर दिया गया था. यह कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन कृत्य बलात्कार नहीं होगा यदि उसकी आयु 15 साल से कम नहीं है.
याचिका में इस संशोधन को चुनौती देते हुये गैर सरकारी संगठन के वकील विक्रम श्रीवास्तव ने दलील दी कि यदि वयस्क होने की उम्र 18 साल निर्धारित की गयी है तो यही आयु महिला के लिये सहमति से यौन संबंध स्थापित करने के लिये भी होनी चाहिए.