ओडिशा में अदालत ने किया मामले पर सनसनीखेज फैसला
भुवनेश्वर: एक अमानवीय और अमानुषिक वारदात में एक अभियुक्त ने न केवल एक बुजुर्ग महिला की हत्या की, बल्कि हत्याक के पहले इस बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार भी किया। ओडिशा में हुई इस घटना में अदालत ने अब इस अभियुक्त को 2 साल पहले पहले हुए मुकदमे का फैसला दिया है और बुजुर्ग महिला के साथ रेप और उसकी हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है।
नबरंगपुर जिले में जिला एवं सेशन जज के.सी. मोहपात्रा ने रेप और हत्या के इस 2 साल पुराने मामले में मिश्रो परीजा को दोषी करार देते हुए उसे यह सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 18 गवाहों की गवाही और सरकारी वकील प्रकाश मिश्रा की दलील सुनी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 25 साल के परीजा ने 27 फरवरी, 2011 को जिले के केसरबेड़ा गांव के नजदीक एक चारागाह में 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। परीजा महिला का शव स्थानीय शवदाह मैदान में ले जा रहा था, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और महिला के बेटे की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।
ओडिशा में इस सप्ताह यह दूसरा मामला है, जब रेप व हत्या के मामले में अदालत ने मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। इससे पहले 22 मार्च को झारसुगुड़ा में 22 साल के एक व्यक्ति को ऐसे ही एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे अक्टूबर, 2009 में एक नाबालिग लड़की की हत्या और बाद में उसके शव के साथ रेप का दोषी पाया गया था।