अश्लील साइटों पर पाबंदी, विवाद भी शुरू

ज़िंदगी ओ ज़िंदगी

फैसला पर 13 दिन बाद खुलासा क्यों, नाम तक जारी नहीं

नई दिल्ली : भारत सरकार ने भारत में इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को उन 39 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है जो अश्लील सामग्री परोसती हैं। दूरसंचार विभाग ने 39 वेबसाइटों के विशेष नामों को उपलब्ध कराते हुए 13 जून को जारी अपने आदेश में कहा, ‘निम्नलिखित यूआरएलएस (वेबसाइट लिंक्स) तक पहुंच की सुविधा पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय किया गया है।’

संचार एवं आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमने एक अदालत के आदेश का पालन किया है और इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को इसका पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि भारत के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अप्रैल में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालयों व इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर एक ऐंटि-पॉर्नोग्राफी कानून लाने को कहा था।

भारत में विदेश से संचालित होने वाली 39 पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये फैसला लिया है. दूरसंचार विभाग ने जिन वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया है, वे साइटें विदेशों से होस्टेड हैं और अमरीकी कानून की धारा 18 यूएससी 2257 के तहत संचालित होती है. हालांकि इन साइटों को प्रतिबंधित करने की वजह नहीं बताई गई है.

इंटरनेट पर जिस तरीके से धड़ल्ले से अश्लीलता परोसी जा रही थी, वह अभिभावकों के लिये चिंता का विषय बना हुआ था. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी कॉओडीनिशन कमेटी ने दूरसंचार विभाग को ऐसी साइटों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था, जिनमें पोर्न सामग्री हो. दूरसंचार विभाग ने इन साइटों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बारे में इसी महीने की 13 तारीख को निर्देश दिए थे कि वह इन साइटों की होस्टिंग बंद करे. इसके बाद इन साइटों के यूआरएल और तमाम सामग्री को सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी होस्टिंग से हटा दिया.

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