तिहाड़ के लिए सुब्रत राय की डोली तैयार, कोर्ट ने 27 अप्रैल को बुलाया

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: पैसा नहीं दिया, तो अब जेल जाने को तैयार रहो : सम्‍पत्तियां नीलामी से मिली रकम सीधे सेबी के खाते में जाएगी : अब नहीं चल पायेगा इसकी टोपी, उसके सिर वाला धोखाधड़ी का धंधा : भुगतान न होने पर बंगाल में सहारा के दफ्तरों में हंगामा :

संवाददाता

नई दिल्ली : इस की टोपी, उसके सिर पर पहना कर पूरे देश को मूर्ख बनाने और इस तरह अरबों की सम्‍पत्तियां जुटा कर अपनी ऐयाशियों पर लुटाने वाले सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय इस बार सुप्रीम कोर्ट की भृकुटि सख्‍त हो गयी है। पिछली 13 अप्रैल को 5092 करोड़ रूपयों की रकम अदा नहीं करने पर कोर्ट ने आज सख्‍त नजरिया अख्तियार किया और अगली पेशी में सुब्रत राय को सीधे कोर्ट में पहुंच कर यह साफ कहने का आदेश किया है कि क्‍यों उसकी इस हरकत पर उसे तिहाड़ जेल में वापस भेज दिया जाए। इसी मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में सहारा की एम्बी वैली सिटी नीलाम कर दिया।

धोखाधड़ी और चार सौ बीसी में पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुके सहारा इंडिया के सुब्रत राय को सु्प्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि का आदेश दे दिया, क्योंकि सहारा प्रमुख 13 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपये नहीं जमा कर पाए. सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप जेल जाइए. इसके अलावा सुब्रत रॉय को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है, और कोर्ट ने कहा है कि वह उसी दिन यह तय करेगा कि सहारा प्रमुख को जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए, और सहारा प्रमुख से साफ कहा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो रुपये चुकाइए.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आकलन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए, और सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा.सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि अब यह अति हो चुकी है, एनफ इस एनफ। लगभग 39,000 करोड़ रुपये मूल्य की 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावला के पास है, जिसके बारे में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा, आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अब अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो जेल जाइए. दरअसल, सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने थे.

इससे पहले, सहारा की ओर से कहा गया था कि 24 मई को न्यूयार्क और यूके के होटल के बेचने पर पैसा आएगा, जो सीधे सेबी के एकाउंट में जाएगा. दरअसल, सेबी-सहारा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान से पहले भी सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तय समय पर पैसे जमा नहीं होते, तो सहारा के एम्बी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर देंगे. कोर्ट ने कहा कि अब पैसे जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. दरअसल, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए। सहारा ने कोर्ट में कहा था कि प्रॉपर्टी के बिक्री की प्रकिया चल रही है, लेकिन पैसे जमा कराने के लिए और समय दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा न्यूयार्क के होटल को खरीदने की पेशकश करने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी को भी 10 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया है. प्रकाश स्वामी को मंगलवार तक RPO के पास पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश स्वामी को भी 27 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया, और चेन्नई के डीसीपी से कहा है कि वह प्रकाश स्वामी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक अमेरिकी कंपनी की ओर से हलफनामा दाखिल कर न्यूयार्क के होटल खरीदने की बात की थी और 750 करोड़ रुपये जमा कराने कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब उसने कहा है कि सौदा नहीं हो सकता.

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सुब्रत राय

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