नातिन से रेप-हत्या: पूर्व विधायक को उम्रकैद

सैड सांग

घरवालों ने की थी फांसी की सजा देने की मांग

भोपाल : बुंदेला हत्याकांड में स्‍थानीय अदालत ने पूर्व बीजेपी विधायक अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के इस बहुचर्चित मामले में भैया राजा पर अपनी ही रिश्ते में नातिन लगने वाली वसुंधरा का रेप करने और फिर गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाने का आरोप था। इतना ही नहीं इसके बाद उसने वसुंधरा की हत्या कराई।

वसुंधरा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। वसुंधरा के घर वालों ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की गुजारिश की थी। घटना को 11 दिसंबर 2009 को भोपाल के मिसरोद इलाके में अंजाम दिया गया. भोपाल पुलिस ने इस मामले में भैया राजा, ड्राइवर हल्के, पंकज शुक्ला, रोहणी शुक्ला, भैया राजा के नौकर छोटू अभिमन्यु और नेहा सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

गुरूवार को अपर सेशन जज संजीव कालगांवकर की अदालत ने भैया राजा के अलावा पंकज शुक्ला, अभिमन्यु और हल्के उर्फ भूपेंद्र को भी उम्रकैद की सजा सुना।

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