दिल्ली गैंगरेप: सजा पर अंतिम बहस शुरू

सैड सांग

पूरा देश दहल गया था इस हौलनाक हादसे से

नई दिल्ली : दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में हुए गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी कर ली। ताजा खबर यह है कि इस मामले में अंतिम बहस अदालत में शुरू हो चुकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने आरोपी विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश की ओर से पेश बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अंतिम बहस शुरू करने की तारीख 22 अगस्त तय कर दी।

यह मामला चलती बस में 23 साल की इंटर्न फीजियोथेरेपिस्टय के साथ पांच वयस्कों और एक नाबालिग द्वारा क्रूरतापूर्ण तरीके से किए गए गैंगरेप से संबंधित है। दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका बस स्टैंड पर छात्रा अपने मित्र के साथ बस में चढ़ी थी। लहूलुहान छात्रा और उसके पुरुष मित्र को वसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया गया था। गंभीर रूप से घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे से पिछले साल पूरा देश आंदोलित हो उठा था।

इस मामले का नाबालिग आरोपी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का सामना कर रहा है, जबकि अन्य चार आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई साकेत स्थित त्वरित अदालत में चल रही है। मामले का मुख्य आरोपी तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है। चार बालिग आरोपियों में से एक विनय ने अपने बयान में दावा किया है कि घटना के समय वह सह आरोपी पवन के साथ दक्षिणी दिल्ली के हौजखास स्थित डीडीए पार्क में आयोजित संगीत कार्यक्रम देखने गया था।

एक अन्य आरोपी अक्षय का कहना है कि वह घटना से एक दिन पहले ही बिहार स्थित अपने गांव चला गया था। वह उस बस में नहीं था, जिसमें यह घटना हुई। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने हालांकि इन दोनों आरोपियों के दावे को खारिज कर दिया है। एक आरोपी मुकेश का कहना है कि घटना के सामय वह बस चला रहा था। उसके भाई राम सिंह, विनय, पवन, अक्षय और एक नाबालिग ने छात्रा को यौन प्रताड़ना दी थी और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की थी। अन्य तीन आरोपियों ने मुकेश की बात को झूठ बताते हुए खुद के निर्दोष होने का दावा किया है।

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