सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा आरोपी पर लगाया अनूठा जुर्माना
बेवफा प्रेमी देगा प्रेमिका को २ एकड़ जमीन
मोहब्बत के नाम पर शारीरिक शोषण और उसके बाद धोखाधडी की सजा अब ऐसे लोगों की जेब ढीली कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी का वादा करके प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले एक व्यक्ति को प्रेमिका को दो एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया है। प्रेमिका का आरोप था कि इस व्यक्ति ने उसके साथ करीब सौ बार शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी का वादा तोड़ दिया। देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला फिलहाल तो सरगर्मियों में है।
यह फैसला आयद किया गया है। केपीथिमप्पा गौड़ा नामक यह आरोपी शादीशुदा है। 1996 में उसकी प्रेमिका रथनम्मा गर्भवती हो गई थी। उसके बाद रथनम्मा ने गौड़ा के खिलाफ शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर आपराधिक मामला दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट ने गौड़ा को बरी कर दिया। लेकिन 2004 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में सात साल की कैद और वादा तोडऩे के आरोप में एक साल की कैद की सजा सुनाई।
गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपील में उसके वकील ने कहा कि 1996 में रथनम्मा 20 साल की थी और उसने अपने बयान में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से गौड़ा के साथ करीब 100 बार शारीरिक संबंध बनाए थे। इसलिए गौड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला नहीं बन सकता। चूंकि वह 16 साल से अधिक उम्र की थी इसलिए दुष्कर्म का मामला नहीं बनता क्योंकि यह शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। गौड़ा को संदेह का लाभ देते हुए जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधार मिश्रा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वह किसी दूसरी महिला के साथ शादीशुदा है। लेकिन उसे संदेह का लाभ मिलना ही चाहिए। साभार दैनिक भास्कर