देह-संबंध में उम्र 16 करने पर रजामंदी, रेप मान लिया जाएगा यौन उत्पीड़न

बिटिया खबर

 

नई दिल्ली: एंटी रेप बिल को आखिरकार मंत्रिमंडलीय समिति यानी जीओएम की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। आपसी सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल करने पर जीओएम में सहमति बनी है। इस बिल के मुताबिक यौन उत्पीरड़न को अब रेप माना जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं से अश्लील इशारे करना भी अब गैर जमानती जुर्म बना दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

सरकार के पास यौन उत्पीडऩ से संबंधित अध्यादेश को पास करवाने के लिए 22 मार्च तक का समय है। मंगलवार को नवगठित मंत्री-समूह की बैठक में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष रखने पर तकरीबन सहमति तो बनती दिखाई दी, लेकिन यौन अपराध में क्या-क्या शामिल किया जाए, इस पर सहमति नहीं बनी। इस वजह से जीओएम की बैठक बुधवार को भी हुई।

सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनाने की हर कोशिश होगी। उसके बाद इसकी प्रति सभी दलों को दी जाएगी ताकि दो-तीन दिन उस पर वे दल भी अध्ययन कर लें। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मसले पर मुलायम सिंह यादव, मायावती और सतीशचंद्र मिश्रा, सुदीप बंदोपाध्याय और सुषमा स्वराज से गंभीर चर्चा की है। इन सदस्यों ने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस कानून का व्यापक दुरुपयोग होगा, जिसके हक में न तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और न अल्पसंख्यक मंत्रालय।

 

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