तड़प-तड़प कर दम तोड़ा था बच्ची ने, दो बच्चों का बाप है युवक
सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने लड़की पर तेजाब डालकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी युवक को उम्र कैद व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी जुर्माने की राशि यदि समय पर जमा नहीं करवाता है तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 13 जुलाई 2011 को संजय उर्फ काला निवासी शास्त्री कालोनी ने किरण पुत्री राजकुमार निवासी दिल्ली कैंप पर उस समय अपने दो साथियों के साथ तेजाब डाल दिया था जब वह अपने घर के बाहर दो महिलाओं के साथ खड़ी थी। घटना में किरण बुरी तरह से झुलस गई थी और उसे पहले शहर के सामान्य अस्पताल में व फिर पी.जी.आई. रोहतक रैफर कर दिया था। इसके बाद किरण ने कुछ दिन बाद उपचार के दौरान तड़पते हुए दम तोड़ दिया था।
पुलिस ने इस संदर्भ में मृतक लड़की की मां दर्शना की शिकायत पर पहले जानलेवा हमला व लड़की की मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच करते हुए मुख्य आरोपी संजय व उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच में पाया था कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है।
किरण से आरोपी शादी करना चाहता था लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसने रंजिश के चलते उस पर तेजाब डाल दिया था। ऐसे में अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी संजय को उम्रकैद व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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