हर आरोप को लगातार खारिज करते रहे राजेश तलवार
: डॉक्टर तलवार ने साफ कहा कि सारे बयान सीबीआई के दबाव में दिये गये : इसके बाद अब शुरू हो जाएगा मामले का सेशन-ट्रायल :
गाजियाबाद : सर्वोच्च न्यायालय में हरचंद कोशिशें और तोड़जोड़ में हार चुके आरूषि हत्याकांड के अभियुक्त तलवार-दम्पत्ति को आज आखिरकार सेशंस की अदालत का सामना करना ही पड़ गया। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हत्या के मुख्य आरोपी और आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार से 188 सवाल पूछे। सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर तलवार के खिलाफ आए साक्ष्यों को लेकर 188 सवाल किए।
कोर्ट के सवालों और उन पर लगाए आरोपों को राजेश तलवार नकारते रहे। राजेश तलवार ने सीबीआई पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि इन गवाहों ने सीबीआइ के दबाव में आकर उनके खिलाफ बयान दिए हैं जबकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य है ही नहीं। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में डॉ. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार बजे पेश हुए। कोर्ट ने मामले से जुड़े गवाह तलवार दंपत्ति की नौकरानी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, नोएडा के पूर्व डीएसपी केके गौतम, गार्ड रविंद्र, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान, उमेश समेत कई गवाहों की गवाही के आधार पर डॉ. तलवार पर लगे आरोपों पर सवालों किए।
कोर्ट के सवालों के जबाव में डॉ. तलवार ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा जो भी बयान दिया है, वह सीबीआइ के दबाव में आकर दिया है। नोएडा पुलिस के पूर्व डीएसपी केके गौतम के उस बयान को भी डॉ. तलवार ने नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे डा. सुशील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात न आने की बात की थी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी तलवार दंपत्ति ने उन 13 गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिन्होंने इस पूरे मामले में तलवार दंपत्ति का हाथ नहीं होने का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए आना पड़ा।