सास और पति 17 साल बाद हत्या के मामले से बरी

 

हाईकोर्ट ने निबटाया दहेज हत्या का मामला

: निचली अदालत सुना चुकी है मां-बेटी को सजा : हाईकोर्ट ने कहा कि पेश किये गये साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं : केवल सुनी-कही बातों पर ही नहीं दिया जा सकता है फैसला :

नई दिल्ली : तो अब सास और पति को राहत मिल ही गयी। घर की लक्ष्मी को दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में घटना के 17 साल बाद अदालत ने आरोपी पति और सास को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला किया कि चूंकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं किए और जिन सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया था, वे सही नहीं हैं। आपको बताते चलें कि इसके पहले इस मामले में ही निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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