मासूम बोली: नाना नहीं, पापा के पास रहूंगी

अदालत ने नहीं दी नाना को बच्ची की कस्टडी

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने नाना को तीन साल की बच्ची की कस्टडी देने से मना कर दिया है। बच्ची के पिता व अन्य परिजनों के खिलाफ उसकी मा की अप्राकृतिक मौत का मामला चल रहा है। इसी आधार पर बच्ची के नाना ने उसकी अंतरिम कस्टडी दिए जाने की माग की थी। अदालत ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर बच्ची की अंतरिम कस्टडी नाना को नहीं दी जा सकती है कि उसके पिता व अन्य परिजनों के खिलाफ उसकी मां की अप्राकृतिक मौत का मामला चल रहा है।

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