आरूषि हत्‍याकांड में अदालत ने माना सीबीआई का पांच तर्क

मेरा कोना

 

देश भर के तहलका मचा गयी थी आरूषि हत्‍याकांड की मिस्‍ट्री

गाजियाबाद : देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि-हत्याकांड में फैसला आ गया है। सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश और नूपुर तलवार को कत्ल का गुनहगार ठहराया। कोर्ट में फैसला सुनते ही राजेश और नूपुर रो दिए। कहा-हम बेगुनाह हैं। बहरहाल, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर डासना जेल भेज दिया है।

इस मामले में आरुषि के माता-पिता ही दोषी हैं, सीबीआई ने अपनी बात रखने के लिए ये पांच तर्क दिए :

1. घटना की रात घर में चार लोग मौजूद थे। राजेश, नूपुर, आरुषि और हेमराज। इनमें से दो मर चुके थे। बचे तलवार दंपती। पड़ोसियों ने किसी और को आते नहीं देखा। लास्ट सीन एविडेंस के आधार पर तलवार दंपती ही दोषी।

2. हेमराज से संबंध छुपाने के लिए आरुषि के अंग साफ किए गए। फॉरेंसिक जांच में भी इसका पता चला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं करने का अनुरोध किया गया।

3. आरुषि के रूम में ही हेमराज की हत्या की गई। फिर लाश छत पर ले जाई गई। सीढिय़ों पर खून के धब्बे सबूत हैं।

4. सर्जिकल ब्लेबड से दोनों का गला काटा गया। जिस सफाई से यह काम किया गया है वैसा कोई डॉक्टर ही कर सकता है।

5. डायनिंग टेबल पर मिली शराब की बोतल पर खून के धब्बे थे। डीएनए टेस्ट में खून आरुषि का निकला। कोई बाहरी आदमी हत्या के बाद बैठकर शराब नहीं पिएगा।

 

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