पॉवर ऑफ एटॉर्नी : बड़े धोखे हैं इस पेपर में
: ऐसे कागजों से जमीन हासिल करना चाहते हों, तो यकीनन गच्चा होगा : अचल संपत्ति का ट्रांसफर सिर्फ़ पंजीकृत क़रार से ही मुमकिन : दोलत्ती संवाददाता नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जीपीए बिक्री और एसए/जीपीए/वसीयत ट्रांसफ़र क़ानूनी रूप से वैध नहीं है और इससे स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता और […]
आगे पढ़ें